*उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि चुनाव लोकतंत्र की जीवन रेखा हैं और चूँकि प्रत्येक वोट महत्वपूर्ण है, इसलिए चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होने चाहिए।*
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की पीठ ने पुष्पा नेगी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। पुष्पा नेगी ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के आगामी चुनाव को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया था।
नेगी ने दलील दी कि उन्हें इस प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर आशंकाएँ हैं और उन्होंने 6 अगस्त 2025 को राज्य चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त से विस्तृत शिकायत की थी। उन्होंने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएँ।
राज्य के वकील और राज्य चुनाव आयोग के वकील ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाएँगे।
इन बयानों को दर्ज करते हुए, न्यायालय ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र की नींव हैं और उन्होंने प्रत्येक वोट के महत्व पर ज़ोर दिया