फरार आरोपी को उम्रकैद…
पत्नी से रेप और हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला
पकडे जाने पर शुरू होगी सजा
फरीदाबाद में पत्नी के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में बेल पर छूटकर फरार हुए आरोपी को उसकी गैर-मौजूदगी में ही अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज ज्योति लांबा की अदालत ने आरोपी विनय को दोषी करार देते हुए उम्रकैद के साथ 2.90 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फरीदाबाद जिले का पहला ऐसा मामला है, जिसमें आरोपी के फरार होने के बावजूद ट्रायल पूरा कर सजा सुनाई गई।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरोपी की सजा उस दिन से मानी जाएगी, जिस दिन पुलिस उसे दोबारा गिरफ्तार करेगी।
नए कानून के तहत चला ट्रायल
आरोपी के फरार होने के बाद इस केस की सुनवाई नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 356 के तहत की गई। यह नया कानून फरार आरोपियों के खिलाफ भी ट्रायल जारी रखने का प्रावधान देता है। पहले लागू CrPC में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जिसके कारण ऐसे मामलों में वर्षों तक न्याय अटका रहता था।
क्या है पूरा मामला
हनुमान नगर निवासी विनय के खिलाफ 12 अक्टूबर 2018 को सेक्टर-8 थाना फरीदाबाद में अपनी पत्नी के साथ रेप और हत्या का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।
बेल मिलने के बाद हुआ फरार
कुछ समय बाद कोर्ट से बेल मिलने पर आरोपी जेल से बाहर आ गया, लेकिन इसके बाद वह कोर्ट की सुनवाई में पेश नहीं हुआ। पुलिस ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अंततः 20 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने उसे फरार घोषित कर दिया और नए कानून के तहत ट्रायल शुरू किया गया।
लीगल एड से मिला बचाव पक्ष
कोर्ट के आदेश पर आरोपी के लिए लीगल एड के माध्यम से वकील नियुक्त किया गया, जिसने उसकी ओर से पैरवी की। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
पुलिस को जल्द गिरफ्तारी के निर्देश
अदालत ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, ताकि सजा
क्रियान्वयन हो सके।
नए कानून से मिलेगी तेजी से न्याय
चीफ डिफेंस काउंसिल रविंदर गुप्ता ने कहा कि जिले में ऐसे हजारों मामले हैं, जिनमें आरोपी के फरार होने से ट्रायल रुका हुआ था। नया कानून ऐसे मामलों में मील का पत्थर साबित होगा और पीड़ितों को समय रहते न्याय मिल सकेगा।












