वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, यदि यह कदम न उठाया तो हो सकती है परेशानी

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वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर यदि नहीं किया आपने ऐसा तो हो जाएं सावधान…..

नेशनल डेस्क
यमुना टाइम्स : ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्टर्ड गाड़ियों को मालिक के मोबाइल नंबर से लिंक करना हुआ अनिवार्य, आधार नंबर से ऑथन्टिकेट भी करना होगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर और सभी रजिस्टर्ड गाड़ी मालिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। बता दे कि हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नई आधिकारिक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी ड्राइविंग लाइसेंस (DL) धारकों और पंजीकृत वाहन (RC) मालिकों को अपनी जानकारी अपडेट करने की चेतावनी दी गई है। इस प्रक्रिया के तहत:

अपने मोबाइल नंबर को आधार (Aadhaar) के माध्यम से लिंक और ऑथेंटिकेट करना अनिवार्य होगा—चाहे वह ड्राइविंग लाइसेंस से हो या वाहन रजिस्ट्रेशन से।

यह कदम बेहतर संचार, पारदर्शिता, यातायात चालानों (e-challans), रिमाइंडर सेवाओं (जैसे इनश्योरेंस रिन्यूअल, टैक्स रिन्यूअल आदि) और अन्य परिवहन सेवाओं की सही और संवेदनशील पहुँच सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

महत्वपूर्ण बातें और अपडेट विवरण

1. ऑनलाइन प्रक्रिया — यह कैसे करें:

1. parivahan.gov.in पर जाएं, या सीधे Vahan या Sarathi पोर्टलों (जो MoRTH के हैं) का उपयोग करें।

2. “Update Mobile Number via Aadhaar” विकल्प चुनें।

3. वाहन रजिस्ट्रेशन (RC) के लिए: पंजीकरण नंबर, चेसिस/इंजन नंबर और वैलिडिटी/रजिस्ट्रेशन की तारीखें भरें।

4. DL के लिए: DL नंबर, जन्मतिथि, राज्य, कैप्चा आदि दर्ज करें।

5. उसके बाद एक OTP आधारित आधार ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया पूरी करें और अपडेट कन्फर्म करें।

2. स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की पहल:

जैसे कि पटना DTO (District Transport Office) ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें आबादी के मामला बतलाया गया है—6.13 लाख वाहनों के पास मोबाइल नंबर नहीं जोड़ने के कारण e-challans नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिससे पेनाल्टी बढ़ रही है।

इस संदर्भ में, उन्होंने एक तीन महीने की अवधि तय की है जिसके भीतर अपडेट न करने पर चलान और अन्य सेवाओं में बाधा हो सकती है।

संक्षेप में:

पहलू विवरण

क्या चाहिए मोबाइल नंबर को आधार के ज़रिए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से लिंक करना

क्यों ज़रूरी सही जानकारी, समय पर नोटिस पहुंच, धोखाधड़ी रोकने व पारदर्शिता हेतु
कैसे करें parivahan.gov.in, Vahan, Sarathi पोर्टल्स से ऑनलाइन
⏳ अंतिम समय सीमा कुछ राज्यों (जैसे पटना) में तीन महीने का समय (स्टीयर बदलता हो सकता है)

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