चौबारा हत्याकांड में 6 दोषियों को उम्रकैद

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*चौबारा हत्याकांड में 6 दोषियों को उम्रकैद, अदालत ने सुनाया सख्त फैसला*

*-जिला एवं सत्र न्यायालय फतेहाबाद ने सुनाई उम्रकैद की सजा, एक महिला आरोपी संदेह के लाभ पर हुई बरी; पुलिस की प्रभावी जांच और उपन्यायवादी अरुण बंसल द्वारा की गई मजबूत पैरवी से मिला न्याय*

फतेहाबाद, 27 अगस्त। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दीपक अग्रवाल की अदालत ने सोमवार को एक बहुचर्चित हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए छह आरोपियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) तथा प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। वहीं, एक महिला आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धांत जैन, आईपीएस ने कहा कि यह फैसला समाज के लिए एक प्रेरणास्पद संदेश है और अपराधियों के लिए चेतावनी। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद पुलिस ने इस मामले में गहन और निष्पक्ष जांच कर साक्ष्य एकत्र किए, जिसके परिणामस्वरूप यह न्यायिक निर्णय संभव हो सका।
*प्रभावी अभियोजन और सशक्त पैरवी का परिणाम*
पुलिस अधीक्षक श्री जैन ने बताया कि इस केस की प्रभावी जांच व पैरवी के लिए पुलिस और अभियोजन पक्ष ने समन्वित प्रयास किए। उपन्यायवादी अरुण बंसल द्वारा की गई मजबूत पैरवी और पुलिस की सटीक चार्जशीट के आधार पर अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई।

उन्होंने कहा कि यह सजा समाज को यह संदेश देती है कि हत्या जैसे जघन्य अपराध में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को कानून के दायरे से बाहर नहीं रहने दिया जाएगा।
*घटना का संक्षिप्त विवरण*
यह मामला 25 फरवरी 2023 का है, जब थाना भूना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव चौबारा निवासी कुलदीप सिंह की पत्नी सुमन ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि शीशपाल, उसके पुत्र शैलेन्द्र और उत्तम सिंह उर्फ सुरेश, संदीप, सतबीर सिंह (सभी निवासी चौबारा) तथा हिसार जिले के गांव मिर्जापुर निवासी आकाश ने मिलकर लाठी-डंडों से हमला कर कुलदीप सिंह की हत्या कर दी थी।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर संख्या 69, दिनांक 25.02.2023 को धाराएं 147, 148, 149, 323, 342, 302 व 120-बी भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग दर्ज किया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके पश्चात वैज्ञानिक पद्धति से जांच करते हुए 08 अगस्त 2023 को अदालत में चालान दाखिल किया गया।
*सजा प्राप्त करने वाले दोषी:*
1. शीशपाल
2. शैलेन्द्र (पुत्र शीशपाल)
3. उत्तम सिंह उर्फ सुरेश (पुत्र शीशपाल)
4. संदीप
5. सतबीर सिंह
6. आकाश (निवासी मिर्जापुर, जिला हिसार)
*अदालत ने इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।*
*वहीं, एक महिला आरोपी को पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।*

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