-
RTI से खुलासा: बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन आमदनी में नहीं होगी शामिल
यमुना टाइम्स ब्यूरो
चंडीगढ़ (राकेश भा
रतीय ) हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण (PPP Authority) ने RTI के जवाब में स्पष्ट किया है कि बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन को किसी भी स्थिति में आय (Income) के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता।
यह सूचना ऐसे समय में आई है जब प्रदेश में कई परिवारों को आय अधिक दिखने के कारण सरकार की योजनाओं से वंचित किया जा रहा था।
RTI से क्या सामने आया?
एक आरटीआई (RTI) के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण ने कहा:
“बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को आमदनी की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता। इसलिए इसे परिवार पहचान पत्र में आय के रूप में नहीं जोड़ा जाएगा।”
: गरीब परिवारों के लिए राहत की खबर
इस निर्णय से हजारों जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी, जिनकी पात्रता केवल इसलिये रुक रही थी क्योंकि पेंशन को भी आय में जोड़ा जा रहा था। अब यह स्पष्ट है कि इन पेंशनों के आधार पर न तो BPL सूची से बाहर किया जा सकता है और न ही किसी योजना से वंचित किया जा सकता है।
📢 क्या है परिवार पहचान पत्र (PPP)?
हरियाणा सरकार द्वारा जारी परिवार पहचान पत्र (PPP) हर नागरिक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड होता है, जो सरकारी योजनाओं में पात्रता निर्धारित करने का आधार बनता है।
निष्कर्ष:
इस RTI से यह बात प्रमाणित हो गई है कि सामाजिक सुरक्षा की यह पेंशन योजनाएं केवल सहायता हैं, आमदनी नहीं। और इन्हें PPP में जोड़ना सरकार की नीति के खिलाफ होगा।
मांग : पेंशन शब्द पर आपत्ति जताई
दूसरी ओर समाजसेवी दिनेश विज का कहना है कि बुजुर्गों को दिए जाने वाली पेंशन को पेंशन न बोलकर बुजुर्ग सम्मान राशि अथवा बुजुर्ग सम्मान निधि कहा जाना चाहिए।