यमुनानगर सोशल मीडिया पर प्रशासन का शिकंजा
ब्रॉडकास्टिग विभाग की बिना मंजूरी से आईडी यूज करने वालों पर होगा मामला दर्ज
यमुनानगर प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर नकेल कसने की पहल
सरकारी कामों में व निजी कार्यक्रमो की न्यूज़ चलाने पर सोशल मीडिया के खिलाफ होगी कार्रवाई
यमुना नगर में जिला प्रशासन की इस पहल पर विभिन्न पत्रकार संगठनों ने जताई प्रसनन्ता
यमुनानगर, 9 मई-जिले में ऐसे व्यक्ति जो किसी प्रिंट मीडिया व इलैक्ट्रोनिक्स मीडिया संस्थान से नही जुड़े है वह नियमानुसार किसी भी कार्यक्रम की कवरेज नही कर सकते। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी संस्थान से नही जुड़ा है और व्यक्तिगत रूप में किसी कार्यालय व संस्थान में जाकर अपने आपको मीडिया कर्मी बता कर कवरेज करता है तो उसके खिलाफ प्रशासन द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ऐसे व्यक्ति को मीडिया की श्रेणी में न समझा जाए।
जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी सुनील बसताड़ा ने कहा कि मीडिया कर्मियों व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके पास आरएनआई व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्ट्रड संस्थान का नियुक्ति पत्र नही है ऐसे व्यक्ति को मीडिया कर्मी की श्रेणी में शामिल नही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केवल रजिस्ट्रड संस्थान के व्यक्ति को मीडिया कर्मी माना जाता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो रजिस्ट्रड संस्थान का नियुक्ति पत्र रखता है तो वह जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी कार्यालय में जमा करवा सकता है। ऐसे व्यक्ति को भी सभी कार्यक्रमों की सूचना दी जाएगी। परंतु कुछ लोग बिना किसी आईडी के फिल्ड में व्यक्तिगत रूप से अपने आप को पत्रकार बताकर कार्यालयों व संस्थानों में जाकर कवरेज कर रहे है जोकि नियम अनुसार गलत है।
उन्होंने कहा कि देखने में आया है कि कुछ लोग व्यक्तिगत आईडी व अपने एनरोएड फोन से कार्यक्रमों की कवरेज करते है और वह बिना किसी अनुमति के संस्थानों व अधिकारियों के पास कवरेज के लिए पंहुच जाते है, जोकि गलत है। उन्होंने कहा कि जिस भी मीडिया कर्मी को किसी अधिकारी व विभाग से सूचना लेनी है तो वह जिला सूचना, जन सम्पर्क विभाग के कार्यालय के माध्यम से जानकारी ले सकता है। इसके अतिरिक्त किसी मीडिया कर्मी को खबर के लिए वर्जन लेना है तो वह सम्बंधित अधिकारी से अपनी पहचान बताकर समय लेकर वर्जन ले सकता है। अधिकारी भी ऐसे पत्रकारों को ही वर्जन दे सकते है जो रजिस्ट्रड संस्थान से सम्बंध रखते है।
जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न लें,बिना नियम के ऐसी खबर न दिखाए जो जन हित में नही है। यदि कोई व्यक्ति नियम के अनुसार कार्य नही करता उसके खिलाफ तथ्यों के आधार पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।