लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन जारी देखें क्या रहेगी पाबंदियां क्या रहेगा खुला

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हरियाणा में सात दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस बार लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सरकार सख्ती बरतेगी। हरियाणा हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और मौतों को रोकने के तमाम प्रयासों के बाद अब प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन रूपी ब्रह्मास्त्र चलाया है। दो दिन पहले नौ जिलों पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, सोनीपत, रोहतक, करनाल, सिरसा और फतेहाबाद में लगाए वीकेंड लॉकडाउन के बाद अब पूरे प्रदेश में सात दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। सोमवार सुबह से लागू हुआ लॉकडाउन नौ मई तक जारी रहेगा।

हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुखिया और प्रदेश के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। इस बार लापरवाह लोगों पर ज्यादा सख्ती की तैयारी है। किसी को भी अनावश्यक रूप से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई बेवजह घर से बाहर निकला तो जुर्माने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

लॉकडाउन में इनको रहेगी छूट

लॉकडाउन में कानून व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं में लगे कर्मचारियों यथा एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस, सेना और सीएपीएफ के जवान, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, बिजली और दमकल विभाग के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों और कोविड ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मियों को आने-जाने की छूट रहेगी। हालांकि उन्हें अपना परिचय पत्र साथ रखना होगा। परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी और परीक्षा ड्यूटी पर जाने वाले स्टाफ, सामान की ढुलाई में लगे वाहनों, यात्रियों, आवश्यक वस्तुओं के निर्माण से जुड़ी गतिविधियों पर कोई रोक नहीं है। अस्पताल, नर्सिंग होम, पशु चिकित्सा अस्पताल, डिस्पेंसरी, मेडिकल शाप, चिकित्सा उपकरण की दुकानें, प्रयोगशालाएं, फार्मास्युटिकल रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाएं चालू रहेंगी। दूरसंचार, इंटरनेट सेवाओं, प्रसारण और केबल सेवाओं के साथ ही सूचना तकनीकी से जुड़ी सेवाएं, खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी जारी रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट, बिजली उत्पादन, संप्रेषण और वितरण इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज और भंडारण सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं भी संचालित रहेंगी। खेतों में किसानों और श्रमिकों को कार्य करने से नहीं रोका जाएगा। फसलों की कटाई और बुवाई संबंधित मशीनें कहीं पर भी आ-जा सकेंगी। एटीएम के साथ ही खाद्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए होटल व रेस्टोरेंट खुले रहेंगे।

 

मंजूरी के साथ चलती रहेंगी औद्योगिक गतिविधियां

सभी औद्योगिक इकाइयों में काम जारी रहेगा। हालांकि इसके लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों को https://saralharayana.gov.in पर आवेदन करना होगा। बाजारों में कपड़े, बर्तन, हार्डवेयर सहित अन्य गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें बंद रहेंगी। शापिंग माल, पार्क, स्वीमिंग पूल, जिम, स्पा, सिनेमा हाल और क्लब बंद रहेंगे। हालांकि सक्षम अधिकारियों की अनुमति से पूर्व निर्धारित विवाह समारोह हो सकेंगे। इनडोर स्थानों में अधिकतम 30 लोगों और खुले स्थानों में अधिकतम 50 लोगों के जुटने की छूट दी गई है। दाह संस्कार पर 20 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति दी गई है।

 

कोरोना से निपटने के लिए सरकार को लगातार सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं, लेकिन आमजन के साथ ही विभिन्न स्तरों पर लापरवाही स्थिति को संभलने नहीं दे रही। सभी जिलों में धारा-144, रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक कोरोना कर्फ्यू, शाम छह बजे से भीड़-भाड़ वाले सभी बाजारों को बंद कराने, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालयों में 50 फीसद स्टाफ की घर से काम करने और स्कूल-कालेज, आइटीआइ, आंगनबाड़ी व क्रेच सहित तमाम शिक्षण संस्थानों को 31 मई तक के लिए बंद करने जैसे फैसले सरकार ले चुकी है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए घूम रहे हैं। इससे संक्रमण का स्तर नीचे आने का नाम नहीं ले रहा।

रिपोर्ट पवन शर्मा
रिपोर्ट पवन शर्मा

 

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