मुख्यमंत्री द्वारा अप्रूवर्ड नोटिफिकेशन मानने को तैयार नही अधिकारी:-ओंकार सिंह जनता को परेशान कर रहे अधिकारी,कल तक का मांगा समय। धारा 7A बारे गुमराह कर रहे अधिकारी

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अम्बाला :- नियमित कॉलोनियों की रजिस्ट्री बन्द करने से परेशान अम्बाला छावनी के प्रॉपर्टी डीलर व आमजन तहसीलदार व नायब तहसीलदार से मिलने पहुंचे। इस अवसर पर इनैलो के प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह ने नियमित कॉलोनी के नियमित खसरा नम्बर की रजिस्ट्री तहसीलदार व नायब तहसीलदार को पेश की। ओंकार सिंह ने बताया कि रजिस्ट्री पेश करने पर दोनो पदाधिकारी एसडीएम अम्बाला छावनी के पास स्पष्टीकरण के लिए गए लेकिन कोई हल नही निकला। स्थानीय निकाय विभाग के पत्र क्रमांक DULB/TP/ATP-III/2018/8544-8626 का हवाला देते हुए ओंकार सिंह ने कहाकि नियमित कॉलोनी बारे सरकार का स्पष्ट आदेश है जिसे मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की मंजूरी प्राप्त है कि नियमित कॉलोनी के नियमित खसरा नम्बर की सम्बंधित नगरनिकाय विभाग से विकास शुल्क जमा करवाने के उपरांत एनओसी या एनडीसी लेने पर सम्बंधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार रजिस्ट्री करेंगें। इसके साथ ही नियंत्रित छेत्र की धारा 7A( III ) में भी स्पष्ट है कि नियमित कॉलोनी, नियमित खसरा नम्बर व लाइसेंस्ड कॉलोनी पर धारा 7A लागू नही होती। कोई हल न निकलने व मामला बिगड़ता देख कर एसएचओ अम्बाला सदर पुलिस फ़ोर्स समेत तहसील पहुंचे। सारे मामले को देखकर नायब तहसीलदार ने शाम 5 बजे तक का समय मांगा और समस्या हल करने का आश्वासन दिया। इस पर सभी ने सुबह 11 बजे तहसील कार्यालय ने उपस्थित होने का फैसला लेकर नायब तहसीलदार को समय दे दिया। इस अवसर पर तुषार कौशिक, रजनीश शर्मा, अम्पू गुप्ता, विक्रम अरोड़ा, दमनप्रीत सिंह, परमिंदर सिंह, अनिल लम्बा, सुनील कुमार, राजेश चोना, गुरप्रीत सिंह चड्डा, अरविंद अग्रवाल, राजीव मेहता, नीरज अरोड़ा, दीपक गुप्ता, सुनील सेठी, योगेश कुमार, रिककी अरोड़ा, वरिंदर पाहवा, शिवा, सौरभ कुमार सहित काफी संख्या में प्रोपर्टी डीलर उपस्थित थे।

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